पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने दहेज हत्या के मामले में एक युवक को दस साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित कुमार वर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार खनियाधाना थाना अंतर्गत ग्राम वरवट पूरा में वंदना पत्नी शिवराज ने 14 दिसम्बर 2019 को शाम करीब 6 बजे जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आए कि शादी के बाद से ही मोटर सायकल के लिए प्रताड़ित करता था। इसी प्रताड़ना के चलते उसने जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस ने मामले में धारा 498.ए 304B एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपित पति शिवराज पुत्र शिवदयाल को दस साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।