SHIVPURI NEWS - घोटालेबाज BEO सस्पेंड, 81 लाख का घोटाला, 7 कर्मचारियों पर हो चुकी है FIR

Bhopal Samachar

शिवपुरी। कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खनियाधाना के कपटपूर्ण भुगतानों के मामले में संभागायुक्त मनोज खत्री ने कार्यवाही की है और खनियाधाना बी ईओ प्रकाश सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया है। आयुक्त कोष एवं लेखा ने इस संबंध में संदिग्ध पाए गए बैंक खातों की सूची प्रेषित कर प्रकरण में जांच कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध  कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे।

तब तत्काल अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पिछोर अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया और प्रकरण में जांच करायी गयी। जॉच प्रतिवेदन में  प्रकाश सूर्यवंशी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खनियाधाना द्वारा कपटपूर्ण भुगतान की कुल राशि 81 लाख 23 हजार 728 रुपए  होना प्रतिवेदित किया गया है।

जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रकाश सूर्यवंशी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खनियाधाना द्वारा आहरण अधिकारी के दायित्वों का पालन न करना, लॉगिन पासवर्ड अनाधिकृत व्यक्तियों को सौंपना, बिना सक्षम स्वीकृति स्वयं के यात्रा देयक एवं जी.पी.एफ. पार्ट फाइनल का आहरण करना, बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय खाता संचालित रखना एवं चेक से कपटपूर्ण भुगतान करना,  ओमकार धुर्वे से बैंक खाते में राशि प्राप्त करना एवं आई.टी.एक्ट 2000 एवं म०प्र० वित्तीय संहिता भाग-1 नियम-25 के तहत प्रकाश सूर्यवंशी शासकीय राशि के कपटपूर्ण आहरण के लिए उत्तदायी दोषी पाते हुए प्रकाश सूर्यवंशी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सूर्यवंशी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शिवपुरी रहेगा

खनियाधाना स्कूल शिक्षा विभाग घोटाले की जांच में क्या मिला
समिति द्वारा इस मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 40 व्यक्तियों में से 18 लोगों के खातों में 68 लाख 77 हजार 121 का कपटपूर्ण भुगतान होना पाया गया। इसके अलावा 20 में से 8 व्यक्तियों के बैंक खाते में 6 लाख 19 हजार 274 रुपए का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त ओमकार धुर्वे, सहायक ग्रेड 3 को विभागीय बैंक खाते से 6 लाख 3 हजार 199 और सुखनंदन रसगैया, लेखपाल को अक्टूबर 2020 के वेतन में 24200 का भुगतान किया गया  इस प्रकार इस गवन में 81 लाख 23 हजार 728 रुपए की राशि का भुगतान हुआ है।

शिवपुरी में स्कूल शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज
इस गबन में शामिल शासकीय सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, भारतीय न्याय संहिता 2023, आईटी एक्ट एवं अन्य  दाण्डिक कानून के अंतर्गत एफ आई आर कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। निर्देशानुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश सूर्यवंशी, प्राचार्य शासकीय बालक उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय पिछोर सतीश शरण गुप्ता, सुखनंदन रस गैया लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 ओमकार सिंह धुर्वे, सहायक ग्रेड 2 गिरेंद्र कुमार कघारिया, माध्यमिक शिक्षक यशपाल बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।