शिवपुरी। शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2500 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दोषी माना। कोर्ट ने 3 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी सुनील त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक शिवपुरी ने की।
अभियोजन के मुताबिक शिवपुरी निवासी गोपाल राठौर ने ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेकरी की दुकान है और दुकान में सैंपल भरने की धमकी देकर फूड इंस्पेक्टर हनुमंत मित्तल 2500 रुपए रिश्वत में मांग रहा है। रिश्वत लेने की बात दुकानदार ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली।
इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर हनुमंत मित्तल को 22 मई 2017 को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी फूड इंस्पेक्टर हनुमंत मित्तल को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई।