SHIVPURI NEWS - रात 11 बजे लड़की को उठा ले गया था, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Bhopal Samachar

शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 4 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में, पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ प्रीति संत ने की।

अभियोजन के मुताबिक 12 अप्रैल 2022 को रात करीब 11 बजे 17 वर्षीय युवती घर से गायब हो गई। परिजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में परिजन ने गांव के ही एक युवक पर संदेह जाहिर करते हुए सिरसौद थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का अपहरण धनंजय रजक करके ले गया है।

पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर पड़ताल की तो किशोरी मिल गई और उसने बयानों में बताया कि धनंजय ने उसका अपहरण कर बलात्कार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया, जिस पर से कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।