SHIVPURI NEWS - बंधनकारी धारा को बंद करने के लिये पेंशनर्स संघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

Bhopal Samachar

शिवपुरी शिवपुरी कर पेंशनर्स  संघ ने मुख्यमंत्री के नाम  शिवपुरी कलेक्टर ज्ञापन देते हुए बताया कि जब म.प्र. से छत्तीसगढ़ राज्य का अलग गठन हुआ था उस समय पेंशनर्स के लिए बंधनकारी धारा म.प्र. छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) लागू की गई थी। इस बंधनकारी धारा के कारण जब भी म.प्र. के पेंशनर्स को केंद्र के बराबर महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेना पड़ती है और छत्तीसगढ़ सरकार को म.प्र. सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।

इस कारण पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत नहीं मिल पाती है और एक-एक साल बाद महंगाई राहत के आदेश होते हैं, जिससे पेंशनर्स को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्व सरकारों से भी कई बार पेंशनर्स संगठनों द्वारा धरना आंदोलन ज्ञापन आदि इस संबंध में दी जा चुके है। परंतु कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अब जब म.प्र. व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसी समनवय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने के लिए अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त करें।

ताकि दोनों राज्यों के पेशनर्स को इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर कर्मचारियों के साथ मंहगाई राहत प्राप्त हो सके
 केन्द्र सरकार ने विगत कई माह पहले 4 प्रतिशत महंगाई राहत पेंशनर्स की बढ़ाई थी, म.प्र. पेंशनर्स के द्वारा कई ज्ञापन, आंदोलन करने के बाद भी म.प्र. सरकार के द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई राहत अभी तक नहीं दी गई। अब केंद्र सरकार के द्वारा पुनः 4 प्रतिशत मंहगाई राहत और बढ़ा दी गई है इस प्रकार से म.प्र. के पेंशनर्स को 8 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान की जाना है। म.प्र. के समस्त पेंशनर्स की पुरजोर मांग है सरकार की लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व केन्द्र के बराबर 50 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करे ।

 म.प्र. के पेंशनर्स को केंद्र के बराबर 8 प्रतिशत महंगाई राहत तत्काल स्वीकृत करे और साथ ही म.प्र. के पेंशनर्स को आयुष्मान कार्ड योजना में लाया जाये नही तो पेंशनर्स संघ मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सहित देश के समस्त राज्यो मैं आंदोलन करेगा