शिवपुरी। न्यायाधीश ने एक कंटेनर चालक की हत्या कर 30 लाख का माल गायब करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 17 हजार रुपए जुर्माने और चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। जबकि इसी प्रकरण के दो आरोपी अभी फरार है और एक को कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर दोष मुक्त किया है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ शिवनारायण व संजय शर्मा ने की।
अभियोजन के मुताबिक फरीदाबाद निवासी ट्रक चालक रामरूप जाटव 19 फरवरी 2014 को अपने कंटेनर में 180 फ्रीज लोड करके हैदराबाद के लिए निकला था। इसके बाद रामरूप एक युवक को साथ लेकर ग्वालियर आया। यहां पर उसे आनंद जाटव निवासी शिवपुरी व हेमंत जाटव मिले। यह दोनो उसके दोस्त थे, जिनको उसने ट्रक में बिठा लिया और मोहना होते हुए शिवपुरी आए।
शिवपुरी के ठकुरपुरा में रामरूप ने आनंद जाटव सहित अन्य दोस्तों के साथ शराब पार्टी की। इसी पार्टी में आनंद जाटव, हेमंत जाटव, गिरीश जाटव निवासी ग्वालियर, सोनू पुत्र दौलतराम कैन व एक अन्य ने रामरूप को सब्जी में नींद की गोली मिलाकर दे दी और फिर उसकी लोहे के तार से गला दबाकर हत्या कर उसका शव अमोला के जंगल में जलाकर आ गए।
इसके बाद आरोपी ट्रक में रखे 180 फ्रिज लेकर झांसी होते हुए ग्वालियर पहुंचे और कैलाश पुत्र कुंदन चौधरी को बेच दिए। इधर यह पूरा घटनाक्रम होने के बाद फ्रिज हैदराबाद भी नहीं पहुंचे और रामरूप के घरवालों का रामरूप से संपर्क भी नहीं हो रहा था।
परिजनो ने जब खोजबीन शुरू की तो रामरूप की आखिरी लोकेशन शिवपुरी के ठकुरपुरा की मिली। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आनंद व अन्य आरोपियों को उठाया तो पूरा मामला सामने आ गया। बताया जा रहा है कि रामरूप की लाश नही मिले बल्कि जले हुए कुछ अवशेष पुलिस को मिले थे।
कोर्ट ने मामले में दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद दो आरोपियों सोनू पुत्र दौलतराम कैन व हेमन्त पुत्र राकेश जाटव को आजीवन कारावास व 17 हजार रुपए का जुर्माना जबकि चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी कैलाश चौधरी को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। इधर मामले में अभी दो आरोपी आनंद जाटव निवासी ठकुरपुरा शिवपुरी व गिरीश जाटव ग्वालियर फरार है। जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया।