शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोप में आरोपी को 20 साल की सजा और 2500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।
जानकारी के अनुसार आज माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी रामवरन पुत्र पूरन सिंह गुर्जर उम्र 42 साल निवासी गढ़ी वरौद थाना सुरवाया जिला शिवपुरी को धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि दिनांक 05 अप्रैल 2022 को फरियादी नाबालिग की मां बांकडे हनुमान जी के मंदिर की ओर खेतों पर काम करने उसकी दोनों ननद एवं पति के साथ गई थी। 8 अप्रैल 2022 को दोपहर 1 और 1:30 बजे के बीच नाबालिग की मां ने अपने चारो बच्चो को मोबाइल से देकर खेलने के लिए दे दिया था।
उसके बाद चारो बच्चो मोबाइल से खेलने लगे। नाबालिग की मां और उसके पिता सहित ननद गेहूं काट रहे थे,तभी उसने देखा कि उसकी नाबालिग खेती की मेड पर डली है और उल्टी कर रही है।
उसने पीड़िता से पूछा की क्या हुआ तब पीडिता ने बताया कि एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और वहां से भाग गया। फिर वह पीडिता को लेकर पति के साथ सरकारी अस्पताल लेकर आयी और ईलाज कराया। फरियादी ने उक्त घटना की सूचना जिला चिकित्सालय शिवपुरी में दी जिसके आधार पर देहाती नालसी 0/22 धारा 376(एबी) भादवि एवं धारा 5(एम), 06 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई तथा उक्त देहाती नालसी के आधार पर पुलिस थाना सुरवाया जिला शिवपुरी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रू से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, विशेष लोक अभियोजक, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।