SHIVPURI NEWS - कूटरचित दस्तावेज बनाकर 26 स्थानों पर फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने धोखाधड़ी के एक चर्चित मामले में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में कुल 9 आरोपी बनाए गए थे, इनमें से दो की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि दो आरोपी गवाह व कोई ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण बरी हो गए। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार रघुवंशी ने की।

अभियोजन के मुताबिक एसडीएम कार्यालय पोहरी में पदस्थ कर्मचारी सुमेर प्रसाद वर्मा ने एसडीएम पोहरी की जांच रिपोर्ट पर 8 मई 2012 को शहर की कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि पोहरी के ग्राम हनुमंता, बेहरदा व इमलीपुरा में दलाल लेखराज पुत्र रमेश चंद राठौर भदेरा बैराड़ हाल निवास हाथीखाना एसपी कोठी के पास, कल्याण जाटव पुत्र अंता जाटव ग्राम धोरिया गोवर्धन, संतराम पुत्र मनफूल धाकड़ पहाड़गढ़ जिला मुरैना, बाइसराम पुत्र ज्ञानी धाकड़ अगर्रा पोहरी, मोहनलाल पुत्र सालिगराम बघेल बैराड़, लक्ष्मण पुत्र उमाचरण रावत रिझारी तेंदुआ हाल निवास राघवेंद्र नगर, मोनू पुत्र रघुनंदन रावत बाईपास रोड शिवपुरी, हरीचरण पुत्र पन्नालाल राठौर फक्कड़ कॉलोनी शिवपुरी, महेंद्र पुत्र मोहरू रजक फक्कड़ कॉलोनी शिवपुरी ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और 26 स्थानों की रजिस्ट्री लाखों रुपए लेकर शिवपुरी रजिस्ट्रार कार्यालय से कराई थी।

पुलिस ने इन सभी 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई की। इस दौरान दो आरोपियों कल्याण जाटव व बाइसराम धाकड़ की मौत हो गई, जबकि लेखराज राठौर व संतराम धाकड़ के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले जिसके चलते उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया।

शेष 5 आरोपी मोहनलाल पुत्र सालिगराम बघेल, लक्ष्मण पुत्र उमाचरण रावत, मोनू पुत्र रघुनंदन रावत, हरीचरण पुत्र पन्नालाल राठौर व महेंद्र पुत्र मोहरू रजक निवासीगण फक्कड़ कॉलोनी शिवपुरी को दोषी मानते हुए 3-3 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।