SHIVPURI NEWS - नाबालिग का बलात्कार, न्यायालय ने सुनाई गौरव गुप्ता को 20 साल की सजा और जुर्माना

Bhopal Samachar
करैरा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा ने सुनवाई उपरांत दुष्कर्म आरोपी गौरव गुप्ता को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जबकि एक अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गयाl प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया ने की।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 2022 को फरियादी एवं उसके पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना अमोला में दर्ज कराई जिसमें धारा 363, 366, 376 डी ए. 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट लगाई गई। प्रकरण की विवेचनापरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि 16 अप्रैल 2022 को रात करीब 9 बजे अपने घर के बाहर बैठकर भैंस को चारा खिला रही थी तभी अमोला में रहने वाला गौरव गुप्ता व उसका दोस्त चंदु झॉ मोटरसाइकिल से आए और पीड़िता को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ बिहारी होटल के सामने झाड़ियों के पास ले गए, फिर गौरव गुप्ता ने पीडिता को झाड़ियों में खींचकर ले गया। उसका दोस्त चंदू रोड पर खड़ा रहा।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि गौरव गुप्ता ने पीडिता के साथ झाड़ियों में गलत काम किया। फिर दोनों पीडिता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर से थोड़ी दूर छोड़ कर चले सुनवाई उपरांत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376 एवं लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास, 2500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।