अतुल जैन बामौरकला। शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग में आने वाले बामौरकला थाना में आज एक कंट्रोल संचालक पर मामला दर्ज किया गया है। कंट्रोल संचालक पर आरोप है कि उसने 6 लाख से अधिक मूल्य का राशन नहीं बांटा है और बाजार में बेच दिया है। वसूली के नोटिस के बाद भी पैसा जमा नहीं कराया इस कारण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तहसील खनियाधाना के आवेदन पर बामौरकला पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की ममरौनी दुकान जिसे प्राथमिक साख सहकारी संस्था झालौनी द्धारा संचालित किया जाता है,दुकान संचालक के द्वारा एसडीएम पिछोर को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि वह अब कंट्रोल संचालन में असमर्थ है।
एसडीएम पिछोर ने इस दुकान को वनोपज संस्था लखारी को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से इस दुकान को संचालन के लिए दे दिया था। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालौनी के प्रबंधक से खाद्यान्न चार्ज एवं अन्य चार्ज संबंधी जानकारी मांगी गई जो अप्राप्त रहीं। वही प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालोनी ने सूचित किया कि इस दुकान के पूर्व विक्रेता एवं सहायक विक्रेता पर गेहूं 83.47 क्विंटल, चावल 135.53 क्विंटल, शक्कर 0.13 क्विंटल, नमक 0.72 क्विंटल एवं मूंग 0.05 क्विंटल शेष है पीओएस मशीन से इस माल का मिलान नहीं हो रहा है।
कलेक्टर महोदय के नोट सीट पर अनुमोदन दिनांक 16.06.2023 के अनुसार प्रबंधक/ विक्रेता श्री जगन्नाथ लोधी निवासी ग्राम ममरौनी तहसील खनियाधाना एवं सहायक विक्रेता श्री पुष्पेंद्र लोधी निवासी ग्राम पोटा, ममरौनी तहसील खनियाधाना के विरुद्ध म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुर्म म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 16. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, आईपीसी की धारा 409 एवं 420 का अपराध थाना बामौरकलां में कायम कर विवेचना में लिया गया।