शिवपुरी के बस स्टैंड पर अवैध वसूली, ठेकेदार ने नहीं जमा की धरोहर राशि, नोटिस जारी- Shivpuri News

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शिवपुरी।
शिवपुरी के पोहरी रोड पर स्थित बस स्टेंड पर ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की खबर मिल रही है। ठेकेदार ने अभी तक ठेके की तय शुदा राशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया है,इस कारण उसे अभी वसूली की अनुमति नहीं मिली,इसके बाद भी बस स्टेंड से पिछले 1 माह से ठेकेदार बस-ऑटो और दुकानदारों से वसूली कर रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।

24 फरवरी का हुआ था टेंडर,लेकिन अभी तक धरोहर राशि जमा नही

उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद की बैठकों में बस स्टैंड ठेके का मामला लगातार उछलने के उपरांत नगर पालिका ने बस स्टैंड ठेके के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे, ताकि बस स्टैंड पर ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर लगाम कस सके। 24 फरवरी को टेंडर निकाले गए और बस स्टैंड का ठेका पुराने ठेकेदार भीकम रावत को ही एक करोड़ 46 लाख 50 हजार रुपये में दे दिया।

टेंडर की शर्त के अनुसार ठेके की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उच्चतम निविदादाता को तीन दिन के भीतर ठेके की एक चौथाई राशि नगर पालिका कार्यालय में जमा कराना था। ठेका हुए एक माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ठेकेदार द्वारा न तो उक्त राशि जमा की गई है और न ही परिषद में ठेके की स्वीकृति उपरांत शेष बची हुई राशि का 25 प्रतिशत जमा कर नगर पालिका से अनुबंध किया है। इसके बावजूद हर रोज बस स्टैंड से हजारों रुपये की अवैध वसूली जारी है।

86 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़ में हुआ ठेका

इस बार राजस्व में हुई है बढ़ोत्तरी बस स्टैंड के ठेके से इस बार नगर पालिका के राजस्व में इजाफा हुआ है। पिछली बार बस स्टैंड का ठेका 86 लाख रुपये में हुआ था जो इस बार बढ़कर 1.46 करोड़ हो गया है। लेकिन जिस तरह से अनियमितताएं चल रही हैं उससे यह निरस्त हो सकता है। ऐसा हुआ तो नपा को नुकसान होना तय है। इसमें सफाई का ठेका अलग से होना है जो अभी तक हो नहीं पाया है। इसके चलते अभी बस स्टैंड पर साफ सफाई ही नहीं हो पा रही है।

नियमानुसार उक्त ठेकेदार को वाहनों से वसूली का अधिकार ही नहीं है। विचारणीय पहलू यह है कि आखिर यह वसूली आखिर जा कहां रही है। नपा के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि नपा द्वारा ठेकेदार को राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यदि ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जाएगी। तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे।

यह है नियम,अगर धरोहर राशि जमा नहीं की तो

यदि ठेकेदार द्वारा समस्त धनराशि जमा नहीं की जाती है एवं नपा के साथ अनुबंध पत्र संपादित नहीं कराया जाता है तो ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि नगर पालिका के हित में राजसात कर दी जाएगी। इसके अलावा ठेका द्वितीय निविदादाता को दिया जाएगा। यदि द्वितीय निविदादाता द्वारा भी एक चौथाई राशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी अमानत राशि को भी राजसात कर पुनः ठेका आमंत्रित किया जाएगा। अब देखना होगा कि ठेकेदार को नपा द्वारा राशि जमा कर अनुबंध कराने के लिए कितना समय दिया जाता हैं।

इनका कहना है
यह बात सही है कि बस स्टैंड ठेकेदार ने फिलहाल राशि जमा नहीं की है। हमने ठेकेदार को दो बार नोटिस जारी कर दिया है। अगर ठेकेदार द्वारा राशि जमा कर अनुबंध नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
डा. केशव सिंह सगर सीएमओ नगर पालिका
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