परिवहन विभाग ने बढ़ाई जुर्माने की दरें-10 हजार तक का जुर्माना,पढिए पूरी खबर- Shivpuri News

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शिवपुरी।
परिवहन विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जुर्माने की राशि में इजाफा किया है। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 50 रु. जुर्माना बढ़ा दिया है। अब बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 300 रु. जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा अनावश्यक, निरंतर या प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने या सायलेंसर काटकर अधिक आवाज करने पर 1 हजार और दूसरी बार पकड़े जाने 2 हजार रु. का चालान भरना पडेगा।

साथ ही खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने या मोबाइल इस्तेमाल करने पर गैर परिवहन 1 हजार व परिवहन गाड़ी पर 3 हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 हजार व 10 हजार का चालान काटा जाएगा। असुरक्षित दशा वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर गैर परिवहन 1 हजार व परिवहन गाड़ी पर 5 हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना रखा है। सरकार की सहमति के बिना गति परीक्षण या फर्राटा दौड़ में शामिल होने पर 5 हजार व दूसरी बार 10 हजार जुर्माना रखा गया है।

बिना रजिस्ट्रेशन कराए वाहन चलाने पर दो व तीन पहिया के लिए 2 हजार, हल्के वाहन के लिए 3 हजार और भारी वाहन के लिए 5 हजार जुर्माना भरना होगा।

बिना परमिट 2 हजार से 10 हजार रुपए जुर्माना

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 500 रु., क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर 200 रु. प्रति व्यक्ति, बाइक चालक व पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपयोगों में उल्लंघन पर 500 रु. और एंबुलेंस नहीं निकलने देने पर 10 हजार रु. जुर्माना लगेगा। बिना परमिट गाडी चलाने पर दो पहिया के लिए 2 हजार व हल्का वाहन 5 हजार व भारी वाहन 10 हजार जुर्माना है।

निर्धारित भार से अधिक भार वाले वाहन चलाने पर 10 हजार रु. व लदा सीमा से अधिक भार के लिए 1 हजार प्रति टन जुर्माना रहेगा। मानसिक व शारीरिक अयोग्य होते हुए गाड़ी चलाने र 1 हजार व दूसरी बार 2 हजार रु. जुर्माना लेगा। निर्धारित गति से अधिक गति से गाड़ी चलाने पर 1 हजार रु. व दूसरी बार 3 हजार रु. का चालान कटेगा। गाड़ी कंडक्टर या चालक द्वारा यात्री को टिकट नहीं देने पर 500 रु. जुर्माना है।
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