Karera News- पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को उम्र कैद की सजा, चरित्र पर शंका करता था

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करैरा।
शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने चरित्र पर संदेह को लेकर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को एक हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की।

अभियोजन के मुताबिक 11 दिसंबर 2018 को करैरा के सुनारी चौकी के जोशी मोहल्ला निवासी प्रीति जोशी पर उसके पति खेमू उर्फ खेमचंद ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। घटना में प्रीति गंभीर रूप से झुलस गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में प्रीति ने मरणासन्न कथनों में बताया कि हमारे घर भानेज दामाद पवन आता था और पति उस पर संदेह करता था कि पवन व मेरा आपस में कोई चक्कर है।

चरित्र पर संदेह को लेकर खेमू ने मेरे ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। बाद में प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति खेमचंद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने सभी सबूतों व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दोषी हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।