Karera News- चेक बाउंस मामले में महिला को 6 माह की सजा, 2 लाख 80 हजार का प्रतिकार- न्यायालय

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करैरा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में बुधवार को न्यायाधीश मोनिका यादव ने चेक बाउंस के मामले में ललिता कोली पत्नी सुरेंद्र कोली को छह माह की सजा और 2 लाख 80 हजार रुपये प्रतिकर अधिरोपित कर दंडित किया है।

अभिभाषक बीके गुप्ता ने बताया कि ग्राम सिरसौद में संचालित मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा सिरसौद तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय धनोतिया ने ललिता कोली द्वारा बैंक ऋण की अदायगी हेतु चेक प्रदान किया था जो चेक खाते में अपर्याप्त निधि होने से बिना भुगतान के अनादृत कर वापस लौटा दिया गया।

इसके बाद बैंक के द्वारा दिए गए मांग सूचना पत्र की प्राप्ति

के उपरांत भी आरोपित ललिता ने बैंक ; परिवादीद्ध को विहित परिसीमा काल के भीतर उक्त चेक की राशि का भुगतान नहीं किया। इस कारण बैंक द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।

इसके तहत गुरुवार को न्यायाधीश मोनिका यादव ने आरोपित को दोषी मानते हुए छह माह के सश्रम कारावास एवं 2 लाख 48 हजार रुपये प्रतिकर अधिरोपित कर दंडित किया है।
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