बैराड़ में अमित ट्रेडर्स का काला खाद जब्त, अवैध रूप से मैरिज गार्डन रखा था: प्रशासन ने मारा छापा- Bairad News

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बैराड़।
शिवपुरी जिले में खाद की कालाबाजारी के कारण खाद का संकट बना हुआ हैं। जिले की मीडिया इस मामले को प्रतिदिन प्रकाशित भी कर रही हैं,खाद के संकट के कारण किसान इस सीजन में दो से तीन बार आंदोलन भी कर चुके हैं। खाद को लेकर कलेक्टर शिवपुरी को फेसबुक पर लाइव भी आना पडा था,लेकिन फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। खाद विक्रेता लगातार काला बाजारी करने में लगे हुए हैं। ऐसा की कालाबाजारी का मामला पोहरी अनुविभाग के बैराड़ नगर से आया हैं।

बैराड़ में शनिवार को प्रशासन ने एक खाद व्यवसायी द्वारा कालाबाजारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति के मैरिज गार्डन में स्टाक करके रखा गया खाद जब्त किया है। खाद व्यवसायी खाद से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया। प्रशासन ने पूरा मामला जांच में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार बैराड़ स्थित खाद व्यवसायी अंकित ट्रेडर्स द्वारा पिछले दिनों खाद मंगवाया गया था, परंतु किसानों को खाद उपलब्ध न करवा कर उसने कुछ खाद अपने गोदाम में और कुछ खाद अन्य स्थानों पर स्टाक कर दिया। इसी क्रम में उसके द्वारा खाद के 400 कट्टे पुलिस थाने के पीछे शिक्षक रामनिवास रावत के मैरिज गार्डन गगन वाटिका में अवैध रूप से स्टाक करके रखे थे।

इसकी जानकारी नगर के कुछ लोगों को लग गई जिस पर उन्होंने रविवार को एसडीएम पोहरी राजन वी नाडिया को दे दी। उन्होंने पोहरी तहसीलदार प्रेमलता पाल को मय दल बल के मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जब वह मैरिज गार्डन में पहुंची तो मैरिज गार्डन प्रबंधन ने उन्हें बताया कि यह खाद अंकित ट्रेडर्स के संचालक राहुल बंसल का है।

जब मौके पर फर्म के संचालक को बुलाया गया तो उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि खाद उनका है लेकिन वह खाद से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए। कार्रवाई के लिए पहुंचीं तहसीलदार प्रेमलता पाल ने मैरिज गार्डन के उस हाल को शील्ड करवा दिया है जिसमें खाद के कट्टे रखे हुए थे। संबंधित फर्म को खाद से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

अन्य जगह पर भी खाद का स्टाक

अगर स्थानीय सूत्रों की मानें तो खाद व्यवसायी ने कुछ दिन पहले ही खाद के ट्रक मंगवाए थे। उसने खाद किसानों को विक्रय करने की बजाय नगर के अलग.अलग स्थानों पर स्टाक करवा कर रखवा दिया। अगर खाद व्यवसायी के खरीदे गए खाद के साथ.साथ उसके द्वारा विक्रय किए गए खाद व स्टाक का मिलान कर लिया जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सूत्र बताते हैं कि एक हजार कट्टे तो किसी अज्ञात स्थान पर एक ही जगह स्टाक किए गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।

गोदाम से अन्यत्र खाद का स्टाक अपराध

किसी भी व्यवसायी द्वारा जब व्यापार से संबंधित लायसेंस लिया जाता है तो उसमें दुकान व गोदाम का निर्धारण किया जाता है कि उसकी दुकान कहां होगी और गोदाम कहां होगा। वह उक्त दुकान व गोदाम के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर न तो दुकान संचालन कर सकता है और न ही स्टाक रख सकता है। अगर किसी व्यापारी द्वारा उक्त

गोदाम के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गोदाम बनाकर वहां अपने सामान का स्टाक किया जा रहा है तो वह कालाबाजारी की मंशा से अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त व्यवसायी द्वारा खाद का स्टाक अपने निर्धारित गोदाम के अतिरिक्त मैरिज गार्डन में किया जाना उसकी बदनियती को उजागर करता है और अपराध की श्रेणी में आता है।

इस मामले में प्रशासन को संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई संस्थित किया जाना चाहिए। कानून के जानकार एडवोकेट अजय गौतम की मानें तो चूंकि वर्तमान में खाद किसान के लिए अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है, ऐसे में इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई संस्थित किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यवसायी को अपनी दुकान पर स्टाक का रिकार्ड सार्वजनिक करना चाहिए।

इनका कहना है
हमें सूचना मिली थी जिस पर हमने संबंधित मैरिज गार्डन पर प्रशासनिक टीम भेजी थी। संबंधित फिलहाल कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ऐसे में जहां खाद रखा हुआ था उस जगह को शील्ड कर दिया गया है। दस्तावेज सामने आने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय खाद की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। हमें जहां से भी सूचना मिल रही है, हम वहां पर टीम भेजकर जांच करवा रहे हैं।
राजन बी नाडिया, SDM पोहरी
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