मनीष जैन बालाजी कलर लैब वाले को चेक बाउंस के मामले मे सजा, 13 लाख 60 हजार देने होंगे- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय सी.जे.एम.श्री सज्जन सिंह सिसोदिया ने एक चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए मनीष जैन को 6 माह की सजा और 13 लाख 60 हजार रूपए प्रतिकर के रूपए भी अदा करने के आदेश दिए है। इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट ने जितेन्द्र कुमार गोयल ने की।

एडवोकेट जितेंद्र कुमार गोयल के अनुसार उनके द्वारा सूर्य प्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री कौशल चंद जैन निवासी आर्यसमाज रोड शिवपुरी की ओर से मनीष जैन पुत्र स्व. श्री रमेश चंद जैन पता बालाजी कलर लैब एम.एम. हॉस्पिटल के पास पोहरी रोड शिवपुरी के विरुद्ध चेक क. 622521 दिनांक 05.06.2018 5,00,000/- रुपये एवं चेक क्रं. 622279 दिनांक 10.06.2018 राशि राशि 5,00,000 /- रुपये डिसऑनर हो जाने के आधार पर धारा 138 एन. आई. एक्ट के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था, जो प्रकरण क्र. 722/2018 पर विचाराधीन रहा हैं।

उक्त प्रकरण में न्यायालय सी.जे.एम. शिवपुरी श्री सज्जन सिंह सिसोदिया के द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर अपना अंतिम निर्णय दिनांक 06.07.2022 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा मनीष जैन पुत्र स्व. श्री रमेशचंद जैन को दोषी पाकर 6 माह के कारावास से दण्डित किया है साथ ही 13,60,000/- रुपये प्रतिकर के रुपये में अदा करने का भी आदेश दिया हैं। यह लेनदेन एक प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था जिसकी रजिष्ट्री नहीं हो सकी थी।
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