शिवपुरी। जिले में इंडियन फार्मरर्स फर्टिलाइजर कॉ.लि.जगतसिंहपुर उडीसा की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में विक्रेता म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मार्या.भण्डारण केन्द्र कोलारस से इंडियन फार्मरर्स फर्टिलाइजर कॉ.लि.जगतसिंहपुर उडीसा की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक का नमूना लिया गया था। जो प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 03 लॉट के उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।