शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 20 वर्ष की सेवा एवं 50 वर्ष की आयु के शासकीय सेवक जो स्वास्थ्य कारणों से निर्वाचन कार्य में असमर्थता प्रगट कर रहे है, उन्हें अनिवार्यता सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में अपनी अस्वस्थता के कारण निर्वाचन कार्य संपादन में असमर्थता प्रगट कर रहे हैं। विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए मेडिकल बोर्ड के आवेदन प्रस्तुत हो रहे हैं, ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को शासन नियमों के अंतर्गत 20 वर्ष की सेवा एवं 50 वर्ष की आयु के तहत अनिवार्यत सेवानिवृत्त संबंधी कार्यवाही की जाएगी।