नेशनल लोक अदालत:बिजली के बिलों को होगा निपटारा, संपत्ति कर और जलकर के प्रकरणो का होगा निपटारा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मई (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में ऐसे विद्युत प्रकरण, संपत्ति कर अथवा जलकर के प्रकरण, जोकि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 मार्च को आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भारत के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषद के संपत्ति कर एवं जलकर संबंधी प्रकरण, जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्व प्रकरणों के निराकरण में सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) तथा जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे पक्षकार जोकि सम्पत्तिकर तथा जलकर के प्रकरणों में प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा छूट के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग के कार्यालय, नगर पालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय शिवपुरी में संपर्क कर सकते है। उपरोक्तानुसार छूट शासन द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन दी जाएगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस किये जाने का प्रावधान हैं।
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