शिवपुरी। चोलामंडलम इन्वेस्ट फायनेंस कंपनी शाखा शिवपुरी से ट्रैक्टर फाइनेंस कराकर दूसरे को बेचने का मामला सामने आया है। न्यायालय ने दायर परिवाद में साक्ष्यों के आधार पर अपराध संज्ञान लेकर संबंधितों को अगली तारीख 8 जुलाई 2022 को तलब किया है।
न्यायालय सज्जनसिंह सिसोदिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी में परिवादी चोलामंडलम इन्वेस्ट फाइनेंस कंपनी द्वारा विनय शर्मा की ओर से चंपालाल यादव, इंद्रभान यादव एवं पन्नालाल यादव के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया था। धारा 406, 420, 424, एवं 120बीं भादसं के तहत दायर परिवाद पर कोर्ट ने सुनवाई की।
कंपनी के वकील पंकज अहूजा ने बताया कि वह नए व पुराने वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। रजिस्ट्रेशन चेन्नई में होकर शाखा शिवपुरी में है। परिवादी कंपनी द्वारा प्रस्तावित आरोपियों को आईडी प्रूफ व इनकम प्रूफ लगाकर एक मैसी ट्रैक्टर खरीदने के लिए 4.10 लाख रुपए का फाइनेंस किया था। कंपनी की ओर से विधि अधिकारी विनय शर्मा व और ब्रांच मैनेजर आशुतोष कंपनी ने दायर परिवाद के माध्यम से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा।
विनय शर्मा के अनुसार चंपालाल यादव व कमला बाई ने मैसी ट्रैक्टर खरीदने वित्तीय सहायता चाही थी। अशोका मोटर्स से ट्रैक्टर खरीदा था। चंपालाल ने मार्जिन मनी 1 लाख 40 हजार रुपए जमा कर दी थी। लेकिन शेष 4 लाख 10 हजार रुपए कंपनी से फाइनेंस कराए। ट्रैक्टर फाइनेंस के साथ 68ह जार रुपए की छ:माही किश्त निर्धारित की गईं थीं। ब्रांच मैनेजर आशुतोष ने बताया कि संबंधित ने सिर्फ तीन किश्त जमा की थीं। चंपालाल ने तीन किस्तों के बाद शेष किस्त देना बंद कर दिया और ट्रैक्टर किसी अन्य को बेच दिया। छ:माही किस्त मांगी तब भी अदा नहीं की।
कोर्ट ने अपराध संज्ञान लिया
पन्नालाल ने गारंटी दी थी। ट्रैक्टर दूसरे को बेचने पर अमानत में ख्यानत का मामला होने पर कोर्ट ने परिवाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्यों के आधार पर चंपालाल यादव पुत्र कम्मो यादव, इंद्रभान पुत्र चंपालाल यादव, पन्नालाल पुत्र भीकम सिंह निवासी टुड़यावद के खिलाफ धारा 406, 420, 424, एवं 120बीं, भादसं के तहत संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने 8 जुलाई 2022 को होने वाली अगली पेशी के लिए संबंधित को सम्मन जारी कराकर तलब किया है। कंपनी की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की।