Shivpuri News- चोलामंडलम ‎से फाइनेंस ट्रेक्टर ​बेचा, किसान पर 420 का मामला दर्ज

Bhopal Samachar
शिवपुरी।‎‎ चोलामंडलम इन्वेस्ट फायनेंस‎ कंपनी शाखा शिवपुरी से ट्रैक्टर‎ फाइनेंस कराकर दूसरे को बेचने‎ का मामला सामने आया है।‎ न्यायालय ने दायर परिवाद में‎ साक्ष्यों के आधार पर अपराध‎ संज्ञान लेकर संबंधितों को अगली‎ तारीख 8 जुलाई 2022 को तलब‎ किया है।‎

न्यायालय सज्जनसिंह‎ सिसोदिया मुख्य न्यायिक‎ मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी में‎ परिवादी चोलामंडलम इन्वेस्ट‎ फाइनेंस कंपनी द्वारा विनय शर्मा‎ की ओर से चंपालाल यादव,‎ इंद्रभान यादव एवं पन्नालाल यादव‎ के खिलाफ परिवाद पत्र दायर‎ किया था। धारा 406, 420,‎ 424, एवं 120बीं भादसं के तहत‎ दायर परिवाद पर कोर्ट ने सुनवाई‎ की।

कंपनी के वकील पंकज‎ अहूजा ने बताया कि वह नए व‎ पुराने वाहन खरीदने के लिए‎ आर्थिक सहायता प्रदान करती है।‎ रजिस्ट्रेशन चेन्नई में होकर शाखा‎ शिवपुरी में है। परिवादी कंपनी‎ द्वारा प्रस्तावित आरोपियों को‎ आईडी प्रूफ व इनकम प्रूफ‎ लगाकर एक मैसी ट्रैक्टर खरीदने‎ के लिए 4.10 लाख रुपए का‎ फाइनेंस किया था।‎ कंपनी की ओर से विधि‎ अधिकारी विनय शर्मा व और‎ ब्रांच मैनेजर आशुतोष कंपनी‎ ने दायर परिवाद के माध्यम से‎ कोर्ट के सामने अपना पक्ष‎ रखा।

विनय शर्मा के अनुसार‎ चंपालाल यादव व कमला बाई‎ ने मैसी ट्रैक्टर खरीदने वित्तीय‎ सहायता चाही थी। अशोका‎ मोटर्स से ट्रैक्टर खरीदा था।‎ चंपालाल ने मार्जिन मनी 1‎ लाख 40 हजार रुपए जमा कर‎ दी थी। लेकिन शेष 4 लाख‎ 10 हजार रुपए कंपनी से‎ फाइनेंस कराए।‎‎ ट्रैक्टर फाइनेंस के साथ‎ 68ह जार रुपए की छ:माही‎ किश्त निर्धारित की गईं थीं।‎ ब्रांच मैनेजर आशुतोष ने‎ बताया कि संबंधित ने सिर्फ‎ तीन किश्त जमा की थीं।‎ चंपालाल ने तीन किस्तों के‎ बाद शेष किस्त देना बंद कर‎ दिया और ट्रैक्टर किसी अन्य‎ को बेच दिया। छ:माही किस्त‎ मांगी तब भी अदा नहीं की।‎‎

कोर्ट ने अपराध संज्ञान‎ लिया

पन्नालाल ने गारंटी दी थी।‎ ट्रैक्टर दूसरे को बेचने पर अमानत में‎ ख्यानत का मामला होने पर कोर्ट ने‎ परिवाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज व‎ साक्ष्यों के आधार पर चंपालाल यादव‎ पुत्र कम्मो यादव, इंद्रभान पुत्र‎ चंपालाल यादव, पन्नालाल पुत्र भीकम‎ सिंह निवासी टुड़यावद के खिलाफ‎ धारा 406, 420, 424, एवं 120बीं,‎ भादसं के तहत संज्ञान ले लिया है।‎ कोर्ट ने 8 जुलाई 2022 को होने वाली‎ अगली पेशी के लिए संबंधित को‎ सम्मन जारी कराकर तलब किया है।‎ कंपनी की ओर से पैरवी एडवोकेट‎ पंकज आहूजा ने की।‎
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