खाद्य तेलों को 30 क्विंटल से अधिक नही रख सकेंगे दुकानदार, कीमत बढ़ने से तय की गई लिमिट - Shivpuri News

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शिवपुरी‎।
खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने से रोकने‎ के लिए सरकार ने 27 अप्रैल को‎ नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के‎ आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग‎ शिवपुरी ने भी 28 अप्रैल को आदेश‎ जारी कर दिया है। अब दुकानदार 30 क्विंटल से ज्यादा खाद्य तेल स्टॉक‎ करके नहीं रख सकेंगे।‎

जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन‎ पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने‎ मप्र खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी‎ (नियंत्रण) आदेश 2022 पारित‎ किया है जो 31 दिसंबर 2022 या‎ भारत सरकार इच्छा के अनुसार‎ आने वाले दिनों तक लागू रहेगा।‎ खाद्य तेल एवं तिलहन जैसे‎ सोयाबीन, सरसों, वनस्पती,‎ मूंगफली, सनफ्लोवर, पाम की‎ स्टॉक सीमा तय कर दी है। उक्त‎ आदेश में व्यापारियों के लिए एक‎ साथ सभी खाद्य तेलों व तिलहन‎ की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई‎ है।

फुटकर व्यापारी खाद्य तेल 30‎ क्विंटल और खाद्य तिलहन 100‎ क्विंटल तक स्टॉक कर सकेंगे।‎ वहीं थोक व्यापारी खाद्य तेल 500‎ क्विंटल और तिलहन 2 हजार‎ क्विंटल स्टॉक कर पाएंगे। इसके‎ अलावा बड़े पैमाने पर उपभोक्ता‎ (फुटकर व्यापारियों की दुकानों की‎ बड़ी चेन) के तहत फुटकर दुकानों‎ पर 30 क्विंटल और डिपो पर 1‎000 क्विंटल तक ही खाद्य तेल‎ स्टॉक करके रख सकेंगे। वहीं‎ प्रसंस्करण कर्ता खाद्य तेल का‎ भंडारण क्षमता के 90 दिन और‎ खाद्य तिलहन मामले में खाद्य तेलों‎ के 90 दिन का उत्पादन, उत्पादन‎ क्षमता की दैनिक सूची के अनुसार‎ रख सकेंगे। कोई भी व्यापारी या‎ उसका अभिकर्ता या सेवक अथवा‎ उसकी ओर से कार्य करने वाला‎ कोई अन्य व्यक्ति खाद्य तेल या‎ तिलहन के संबंध में निर्धारित‎ क्षमता से अधिक स्टॉक नहीं रख‎ सकता है।‎
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