पॉलिसी धारक बेटे की मौत, इंश्योरेंस कंपनी‎ पिता को देगी 7.20 लाख रुपए का क्लेम‎- Shivpuri News

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शिवपुरी‎।
पॉलिसीधारक बेटे की मौत हो जाने‎ के बाद इश्योरेंस कंपनी ने बीमा‎ क्लेम देने से इनकार कर दिया था।‎ उक्त मामले में जिला उपभोक्ता‎ विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष‎ गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य बालाजी‎ राव ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस‎ कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ‎ महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है।‎ ‎ इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के पिता‎ को 7.20 लाख रु. का बीमा क्लेम‎ देना होगा।‎

अभियोजन के अनुसार पक्षकार‎ रामबाबू प्रजापति के बेटे मलखान‎ प्रजापति ने स्वयं के नाम मैक्स‎ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी‎ ली थी। पॉलिसी में बीमा कवर‎ 7.20 लाख रु. था और नॉमिनी‎ पिता रामबाबू प्रजापति को बनाया‎ था। पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी‎ चालू रहने के दौरान यदि पॉलिसी‎ होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो‎ बीमा कवर की राशि नॉमिनी को‎ देना थी।

लेकिन आवेदक के बेटे‎ ‎ की मौत पॉलिसी चालू रहने के‎ दौरान हो गई। पिता ने बीमा क्लेम‎ के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तो‎ मैक्स लाइफ कंपनी ने क्लेम‎ निरस्त कर दिया। फिर आवेदक ने‎ अपने अधिवक्ता अजय कुमार‎ जैन के माध्यम से न्यायालय की‎ शरण ली। न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड‎ पर आधारित दस्तावेजों साक्ष्य व‎ तथ्यों के आधार पर अनावेदक‎ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के विरुद्ध‎ 7.20 लाख एवं उस पर 7% बीमा‎ ब्याज, मानसिक परेशानी के लिए‎ 10 हजार व प्रकरण व्यय दिए‎ जाने का आदेश पारित किया है।
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