शिवपुरी। मुंबई की जीडीसीएल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को बंधक बनाकर 2.50 करोड़ कीमत का क्रेशर काट लिया। कोर्ट ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश बैराड़ थाना पुलिस को दिए हैं। सड़क निर्माण के लिए कंपनी द्वारा बैराड़ तहसील क्षेत्र में क्रेशर लगाया था। पैसों के लेनदेन को लेकर क्रेशर काटे जाने की बात सामने आ रही है।
जानकारी के मुताबिक गैगन डंकर्ली एंड कंपनी लिमिटेड (जीडीसीएल) मुंबई के प्रोजेक्ट मैनेजर राजकुमार शर्मा ने वकील के माध्यम से जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया है। एडव्होकेट संजीव बिलगैयां ने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपीडीपीके) जिला शिवपुरी में अनावेदक चंद्रभानसिंह सिसौदिया पुत्र होतमसिंह निवासी मउअर नदी के पास करैरा एवं अमित जाट पुत्र प्रेमसिंह सर्किट हाउस रोड राम बाग कॉलोनी शिवपुरी के खिलाफ धारा 342, 392, 394, 395, भादवि एवं धारा 11, 12, 13 एमपीडीपीके एक्ट 1981 के तहत परिवाद दायर किया है।
न्यायालय ने परिवादी के परिवाद में उल्लेखित तथ्यों से संज्ञेय अपराध घटित होना प्रतीत होना पाया है। अत: धारा 156(3) दंप्रसं के तहत थाना प्रभारी थाना बैराड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान कार्य किया जाए एवं शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने संबंधी सूचना तीन दिन अर्थात 10 दिसंबर 2021 को न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाए। वहीं बैराड़ थाना टीआई सतीश चौहान का कहना है कि कोर्ट का आदेश मिलते ही मुकदमा दर्ज करेंगे। बता दें कि जीडीसीएल कंपनी का उक्त क्रेशर काटकर एसपीएस स्कूल कैंपस परिवार के पास रखा हुआ है।

