पेमेंट नही हुआ तो मैनेजर को बंधक बनाकर 2.50 करोड का क्रेशर काटकर ले गए: कोर्ट ने FIR के आदेश

शिवपुरी‎। मुंबई की जीडीसीएल कंपनी के‎ प्रोजेक्ट मैनेजर को बंधक‎ बनाकर 2.50 करोड़ कीमत का‎ क्रेशर काट लिया। कोर्ट ने दो‎ लोगों के खिलाफ एफआईआर‎ के आदेश बैराड़ थाना पुलिस‎ को दिए हैं। सड़क निर्माण के‎ लिए कंपनी द्वारा बैराड़ तहसील‎ ‎ क्षेत्र में क्रेशर लगाया था। पैसों‎ के लेनदेन को लेकर क्रेशर काटे‎ जाने की बात सामने आ रही है।‎

जानकारी के मुताबिक गैगन‎ डंकर्ली एंड कंपनी लिमिटेड‎ (जीडीसीएल) मुंबई के‎ प्रोजेक्ट मैनेजर राजकुमार शर्मा‎ ने वकील के माध्यम से जिला‎ न्यायालय में परिवाद दायर‎ किया है। एडव्होकेट संजीव‎ बिलगैयां ने बताया कि‎ न्यायालय विशेष न्यायाधीश‎ (एमपीडीपीके) जिला शिवपुरी‎ में अनावेदक चंद्रभानसिंह‎ सिसौदिया पुत्र होतमसिंह‎ निवासी मउअर नदी के पास‎ ‎ करैरा एवं अमित जाट पुत्र‎ प्रेमसिंह सर्किट हाउस रोड राम‎ बाग कॉलोनी शिवपुरी के‎ खिलाफ धारा 342, 392,‎ 394, 395, भादवि एवं धारा‎ 11, 12, 13 एमपीडीपीके एक्ट‎ 1981 के तहत परिवाद दायर‎ किया है।

न्यायालय ने परिवादी‎ के परिवाद में उल्लेखित तथ्यों‎ से संज्ञेय अपराध घटित होना‎ प्रतीत होना पाया है। अत: धारा‎ 156(3) दंप्रसं के तहत थाना‎ प्रभारी थाना बैराड़ को आदेशित‎ किया जाता है कि प्रथम सूचना‎ रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान‎ कार्य किया जाए एवं शीघ्र‎ ‎ अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय‎ के समक्ष अनुसंधान रिपोर्ट‎ प्रस्तुत की जाए।

प्रथम सूचना‎ रिपोर्ट दर्ज किए जाने संबंधी‎ सूचना तीन दिन अर्थात 10‎ दिसंबर 2021 को न्यायालय के‎ समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत‎ की जाए। वहीं बैराड़ थाना‎ टीआई सतीश चौहान का कहना‎ है कि कोर्ट का आदेश मिलते‎ ही मुकदमा दर्ज करेंगे। बता दें‎ कि जीडीसीएल कंपनी का उक्त‎ क्रेशर काटकर एसपीएस स्कूल‎ कैंपस परिवार के पास रखा‎ हुआ है।‎