शिवपुरी। बीते वर्ष नवबंर माह में करैरा नगर में उप्र से आए लोगो के पास मिले पुराने नोट के मामले में प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद एसडीओपी द्धवारा की गई जांच में तीन पुलिसकर्मी व दो तथाकथित पत्रकार दोषी पाए गए हैं। इब इस मामले में चालान पेश कर आरोपियों को जेल भेजा जाऐगा। इसमें से एक आरोपी की हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी निरस्त हो चुकी हैं।
ललितपुर उप्र निवासी सुभाषचंद्र पुत्र रजेश चंद्र यादव,यसंवत पुत्र जगदीश ठाकुर निवासी तालबेहट जिला ललितपुर,और नितेंद्र पुत्र रघुवीर राय निवासी हसारी झांसी उम्र बीते 24 नवबंर 2020 को जब करैरा किसी काम से आए थे। करैरा थाने के उनि आदित्य सिंह राजावत,एएसआई नरेंद्र सिंह यादव,आरक्षक अमित यादवव अनिल यादव तथा अपने आप को पत्रकार कहने वाले सौरभ भार्गव व कौशलकिशोर भार्गव ने उनको वायपास पर पकड लिया।
उन्है थाने लाकर मारपीट करते हुए 49 हजार रूपए के पुराने नोट बरामद करने का झूठा मुकदमा दर्ज कर 4 लाख रूपए की वसूली की थी। एएसपी प्रवीण भूरिया ने जब मामले की जांच की तो पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज व जिन लोगो पर आरोप लगाए गए उन सभी के मोबाइल डिटेल व सीडीआर जब खंगाली गई तो उसमें यह प्रमाणित हुआ कि जिन पुलिसकर्मियो व पत्रकारो के खिलाफ जो शिकायत आई हैं वह सत्य है।
ये पाए गए जांच में दोषी
कोलारस एसडीओपी अमरनाथ वर्मा द्धवारा की गई मामले की जांच में उनि आदित्य प्रताप सिंह राजावत,सउनि नरेन्द्र यादव,आरक्षक चालक अनिल यादव व पत्रकार सौरभ भार्गव और कौशलकिशोर भार्गव को दोषी पाया हैं। अब इस मामले में चालान पेश होकर आरोपी जेल जाएंगें,क्योकि यह सभी धाराए गैर जमानती है।
दिसंबर में दर्ज हुआ था पुलिसकर्मियो और पत्रकारो पर मामला दर्ज
इस मामले में 12 दिसबंर 2020 को करैरा थाने मे फरियादी टीआई करैरा अमित भदौरिया की तरफ से आरोपी उनि आदित्य प्रताप सिंह राजावत,सउनि नरेंद्र यादव आरक्षक चालक अमित यादव,अनिल यादव व कथित पत्रकार सौरभ भार्गव और कौशलकिशोर भार्गव पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7,13(1)(बी)13(2) एंव भादिव की धारा 120बी का प्रकरण दर्ज किया गया था। यह धाराएं गैर जमानती हैं।