ललित मुदगल@शिवपुरी। अगर यह कहे की कोई अधिकारी एक ही जिले में पिछले 20 साल से डटा हैं और मप्र के सरकार के सारे नियम खूटी पर टांग दिए हैं और सुशासन और रामराज्य की बात करने वाली मप्र की भाजपा सरकार में यह काम हुए तो आपको विश्वास नही होगा,लेकिन यह सत्य है कि इनके ही विभाग के मंत्री भी तमोरी साहब को हिला नही सके,अपने ट्रांसफर के बाद एकाध साल में फिर लौट आए।
चलती हैं यहां तमोरी सरकार,नियम कानून जेब में
देश से बडा कानून होता हैं,और कानून से बडा संविधान होता हैं। लेकिन शिवपुरी जिले के पशु पालन विभाग में सरकार चलती हैं उपसंचालक शिवपुरी डॉ.एम.सी.तमोरी साहब की। दिनांक 10.09.2021 को आवेदक ममता नायक ने एक सूचना का अधिकारी शिवपुरी के पशु पालन विभाग में लगाया और 22 बिंदूओ पर जानकारी मांगी।
बताया जा रहा है कि आवेदक ने जिस 22 बिंदूओ पर जानकारी मांगी हैं,वह सभी भ्रष्टाचार से भरे थे। आर्थिक अनिमितताएं थी। इस कारण इस जानकारी को देने में विभाग ने इसमें अडगें डाले।
आवेदक को भेजा विवादित पत्र,क्यों चाहिए जानकारी
कार्यालय उपसंचालक पशु पालन विभाग जिला शिवपुरी के पत्र क्रंमाक 3049 सू.का.अधि.2019—20 शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 20.9.2019 को आवेदक ममता नायक को एक पत्र आया,इस पत्र की भाषा से स्पष्ट था कि आप कुछ भी कर लो हम जानकारी नही देंगें। पत्र में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को खूटी पर लटका कर लिखा गया कि.........
आपके द्ववारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई है। आवेदन में कार्यालय की सभी शाखाओ से संबंधित 22 बिन्दुओ के संबंध में जानकारी चाही गई है उक्त जानकारी अधिकांश बिन्दुओ में आपके द्धवारा चाही गई जानकारी बेहद विस्तृत की हैं। साथ ही उक्त जानकारी क्यो चाही गई हैं इसके संबंध में आपकी मंशा स्पष्ट प्रतीत नही हो रही हैं।
कानून का पालन करने में शासकीय कार्य प्रभावित होंगें......
इस पत्र में लिखा गया हैं आपके द्धवार जो जानकारी मांगी गई हैं वह बेहद विस्तृत हैं ओर इसे तैयार करने में समस्त कार्यालीन स्टाफ के अन्य शासकीय कार्य प्रभावित होगें एंव आपने जानकारी बीपीएल कार्ड संलग्न कर जानकारी निशुल्क मांगी गई हैं। इससे शासकीय राशि का अपव्यय होगा। कुल मिलाकर भारत सरकार के इस नियम कानून का पालन करने में शासकीय कार्य प्रभावित होगें यह इस पत्र की भाषा हैं।
अपील में यह निराकण जानकारी प्रदान की जाऐ,लेकिन जानकारी नही दी
प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ. ए.एस.तोमर के द्धवारा प्रकरण का अवलोकन किया और सुनवाई दिनांक 24.1.2020 को आदेशित किया कि अपीलार्थी श्रीमति ममता नायक को उनके द्धवारा चाही गई 50 पेजो की जानकारी 30 जनवरी 20 तक नि:शुल्क को प्रदाय की जाए लेकिन शिवपुरी पशुपालन विभाग शिवपुरी के आफिस से आज तक यह जानकारी ममता नायक को नही दी गई हैं।