नाबालिक का गैंगरेप: 2 युवकों सहित महिला को 20 साल का कारावास एंव अर्थदंड की सजा - kolaras News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिला न्यायालय शिवपुरी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धी मिश्रा ने एक नाबालिग से गैंग रेप करने के मामले में 2 युवको और एक महिला आरोपी का दोषी मानते हुए 20-20 साल का कारावास व 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया हैं। इस मामले में अभियोजना की ओर से पैरवी डीपीओ संजीव गुप्ता ने की।

अभियोजन के मुताबिक 30 मई 2018 में इंदार थाने में एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 16 साल की बेटी का अपहरण हा गया हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पडताल की तो कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी के साथ दो युवक सोनू कुशवाह व संजय योगी सहित इस घटना में सहयोग करने वाली महिला भारती कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया।

पीडिता ने बयान दिया कि सोनू व संजय दोनो ने उसके साथ गलत काम किया। जबकि भारती ने इस घटना में दोनों युवको का सहयोग किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण व सामूहिक बलात्कार को केस दर्ज कर चालन कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनन और दोषी सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को 20-20 साल के कारावास व 25-25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
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