कोर्ट ने पूछा- चेक बाउंस प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट जारी, पर तामील अब तक क्यों नहीं... - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। चेक बाउंस के ऐसे प्रकरण जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। उनकी तामील पर विशेष ध्यान दिया जाए। ताकि पक्षकारगण निर्धारित अवधि में न्यायालय पहुंचकर राजीनामा के माध्यम से इन प्रकरणों का निराकरण कर सके। यह निर्देश प्रधान जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने एसपी राजेश सिंह चंदेल को जारी किए हैं।

जिला मुख्यालय और तहसील क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के साथ आगामी नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर की तैयारी के संबंध में उन्होंने समीक्षा बैठक ली। जिसमें आगामी नेशनल लोक अदालत के प्रकरण लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के प्रकरण के निराकरण पर विशेष जोर देने की बात कही।

इसकी अहम वजह यह है कि यह ऐसे प्रकरण हैं जो अनावश्यक लंबे समय तक न्यायालय में लंबित रहते हैं जिससे कोर्ट की पेंडेंसी तो बढ़ती ही है साथ में पक्षकार भी अनावश्यक तौर पर कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं इसलिए प्रधान जिला न्यायाधीश ने पुलिस विभाग को विशेष तौर पर निर्देश दिए।

प्रकरण को दो कैटेगरी में बांटा: प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें 2 कैटेगरी में विभाजित किया। जिसमें 5 लाख तक के चेक बाउंस केस एवं 2 लाख तक के चेक बाउंस केस, इन दोनों प्रकृति के मामलों को पृथक- पृथक निराकृत करने समस्त न्यायाधीश को निर्देश दिए। शिवपुरी में आगामी नेशनल लोक अदालत में कुल 644 चेक बाउंस प्रकरणों को निराकरण करने रैफर किया गया है। जिसकी तामील पर न्यायालयों द्वारा विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है।
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