लेफ्ट राइट खत्म: कल से खुलेगा पूरा बाजार, संडे को कोरोना कर्फ्यू - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत पूरे जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।

रविवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में संचालित पेट्रोल-पंप, दूध डेयरी खुली रहेंगी एवं गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी।सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक-आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल,कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, व्यायामशाला पूर्णत: बंद रहेंगे। संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थलों में एक समय में केवल 4 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। शेष धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

सैलून की दुकानें इन शर्तों के पालन करने के उपरांत ही खोली जा सकेंगी
हेयर गाउन- उपभोक्ता स्वयं अपना गाउन (तोलिया) लावेगा। एक ग्राहक का तोलिया दूसरा ग्राहक उपयोग नहीं करेगा सेलून संचालक को अपना कोई भी गाउन(कपडा) उपयोग नहीं करेगा। दुकान पर आने वाला प्रत्येक ग्राहक एवं द्कान संचालक मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करेंगे। प्रत्येक उपभोक्ता के बाल काटने के पश्चात केश शिल्पी अपने हाथों को हेण्ड वांश से अच्छी तरह साफ करेगा, हाथ सुखाने के पश्चात ही नये उपभोक्ता को सेवाएं देगा। बुखार, जुकाम,खांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।
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