16 वर्ष की बालिका की कर रहे थे शादी, प्रशासन की टीम ने रूकवाया - kolaras News

Bhopal Samachar
कोलारस। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिग बालक बालिकाओं के विवाह कराने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम मैं सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम द्वारा छापामार कार्रवाई कर शादियों को रोका भी जा रहा है इसी क्रम में 16 साल के नाबालिग की शादी कराने वाले परिजन को जब बताया गया कि उन्हें ऐसा करने पर जेल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है तो फिर वह खाकर उसने बेटे की शादी निरस्त कर दी अब जब बालिग हो जाएगा तभी शादी करेगा।

चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर डौंडियाई गांव में जाटव समाज में होने वाले 16 वर्षीय किशोर के बाल विवाह की सूचना मिली। सूचना पर कार्रवाई के लिए परियोजना अधिकारी पूजा स्वर्णकार को निर्देशित किया गया। जिसमें क्षेत्रीय पर्यवेक्षक डिंपल खजूरिया ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सकुन रघुवंशी के साथ जाकर परिजनों को बालक की उम्र 21 वर्ष पूरी होने से पहले विवाह न करने के संबंध में समझाया।

परिजनों ने उम्र 21 वर्ष पूरी होने तक उसका विवाह नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया। बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा ने कहा कि कोविड संक्रमण को लेकर जिले में विवाह आयोजनों पर रोक होने के बाद भी लोग खुद के और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का काम कर रहें है। इन लोगों को न बाल विवाह कानून की चिंता है,न संक्रमण फैलने की। यह लापरवाही की हद है।

पिछले 15 दिन के भीतर सूचनाओं के आधार पर 8 बाल विवाह रुकवाए है।सभी की निगरानी भी की जा रही है,यदि छुपकर बाल विवाह आयोजन करते हैं तो संबंधितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।
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