कट्टे की नोक पर दुष्कर्म,फिर अश्लील फोटो किया वायरल,महिला ने कर लिया था अग्नि स्नान: न्यायालय ने सुनाई सजा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने फैसले में अश्लील फोटो को वायरल करने के आरोप सिद्ध होने पर 64 वर्षीय आरोपित रामनिवास उर्फ बाबा पुत्र गजानंद मोदी निवासी महावीर जिला करौली राजस्थान, 39 वर्षीय लखन पुत्र प्रभातीलाल सैनी निवासी करौली राजस्थान को अलग-अलग धाराओं के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, शहर शंकर कॉलोनी में 14 अप्रैल 2016 को मृतका के विवाह के पूर्व जयपुर में आरोपित लखन सैनी द्वारा मृतका के साथ कट्टे का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। आरोपी रामनिवास द्वारा फोटो खींचकर उक्त कृत्य में सहयोग किया और मृतका के विवाह के पश्चात मृतका के उक्त अश्लील फोटो को अन्य लोगों को दिखाने व समाज में बदनामी का भय दिखाकर पांच लाख रुपये मांग की।

उक्त राशि की मांग पूरी न होने पर उक्त अश्लील फोटो को फेसबुक मैसेंजर के जरिये उसके भाई अमित सोनी के मोबाइल पर भेज दिया। इसके परिणाम स्वरूप महिला ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस मामले की विवेचना उपरांत न्यायाधीश ने आरोपितों को धारा 306/34 भादंवि में पांच वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदण्ड और धारा 384/34 में दो वर्ष का कारावास, धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में एक वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लखन सैनी को एक अन्य मामले में 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी पाया है।
G-W2F7VGPV5M