लूटेरे विभाग का कारनामा: कनेक्शन कटने के 8 साल बाद भेजा वसूली का नोटिस, उपभोक्ता की 9 साल पूर्व मौत - karera News

Bhopal Samachar
करैरा। मप्र सरकार का जनता से लूट के लिए अधिकृत बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया हैं। विधिवत कनेक्शन कटने के 8 साल बाद यह नोटिस आया है। 8 साल से यह कनेक्शन कटा हुआ हैं,लूटेरे विभाग ने फिर इस कनेक्शन पर बकाया निकाल दिया हैं।

लूटेरे विभाग से जारी नोटिस में स्पष्ट लिखा हैं कि अगर पैसे जमा नही किए तो 3 साल की कैद होगी। वही जिस व्यक्ति के नाम नोटिस भेजा हैं वह 9 साल पूर्व ही उसकी मौत हो चुकी हैं।

करैरा तहसील के सिरसौद गांव के मोतीलाल झा का 19 मार्च 2012 में निधन हो चुका है। बिजली कंपनी ने 23 फरवरी 2021 को नोटिस जारी किया है। खैराघाट वितरण केंद्र के तहत स्थायी कनेक्शन पर फरवरी 2021 तक का बकाया 36 हजार 438 रु. है। धारा 135 एवं धारा 56 के तहत नोटिस जारी कर पंद्रह दिन में उक्त रकम जमा कराने का उल्लेख है। साथ ही दस हजार रु. तक का जुर्माना एवं छह माह का कारावास जो तीन साल सजा की बात भी कही गई है।

इधर मृतक उपभोक्ता के परिजन की मानें तो 1 अक्टूबर 2013 को 200 रु. की पीडीसी रसीद कटवाकर कनेक्शन हमेशा के लिए विच्छेद करा लिया। कनेक्शन कटने के बाद भी कंपनी ने अपने रिकार्ड में इसे जारी रखा है और यही वजह है कि मृतक उपभोक्ता को बकाया बिल का नोटिस भेजा जा रहा है। अब परिजन ने सीएम हेल्प लाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

जेई बोले-ऑफिस में रिकाॅर्ड देखकर बताऊंगा

कनेक्शन कटवाने के बाद भी मृतक को बकाया बिल जमा कराने के लिए नोटिस किस आधार पर भेजा है, इसे लेकर खैराघाट वितरण केंद्र के जेई हरिओमशंकर यादव मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। पूछने पर कहने लगे कि ऑफिस में रिकाॅर्ड देखकर बताऊंगा। फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कह पाऊंगा।
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