शिवपुरी। एक तरफ जहां सरकार शासकीय जमीनों से कब्जा हटाने में लगी हुई हैं वहीं दूसरी ओर पिछोर में शिवपुरी पिछोर रोड़ पर स्थित बाचरौन पंचायत के अंतर्गत सड़क किनारे शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण किए जा रहे हैं यह वह रास्ता हैं जहां से प्रशासनिक अधिकारी लगभग हर दिन गुजरते हैं। लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते इन कब्जेधारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कब्जेधारियों ने शासकीय भूमि को रिकार्ड में बदलवाकर अपनी जमीन दर्शाकर निर्माण करवा लिए।
पिछोर रोड़ के अलावा बाचरौन चौराहे पर स्थित करोड़ों रूपए की बेशकीमती शासकीय जमीन पर कुछ बाहुबली राजनीति से जुड़े लोग जैसे जुगल किशोर, रमेश गुप्ता, पंकज शर्मा, सुनील गुप्ता, शिवराज ठाकुर, जगदीश यादव, उमा देवी आदि द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में बड़ा हेरफेर करवाकर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है
प्रशासन शिकायत कर्ताओं को इस कार्यालय से उस कार्यालय तक दौड़ रहा हैं पिछोर में बचरौन पंचायत में स्थित शिवपुरी पिछोर रोड़ बाचरौन चौराहे पर सर्वे नम्बर 1893 (जो लगभग पौने सात बीघा से अधिक का हैं)में लगभग पौने चार बीघा जमीन को तुलसिया बंशकार द्वारा विनिमय कराया गया था, शेष बची लगभग ढाई बीघा शासकीय जमीन जो सड़क किनारे रह गई थी, जिस पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा हैं।
इन राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा शासकीय रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर नक्शा में परिवर्तन करवाकर उक्त सर्वे नंबर 1893 में शासकीय जमीन को पीछे दर्शा दिया तथा आगे की सड़क किनारे की जमीन को स्वयं का बताया गया।
इसकी शिकायत जिला पंचायत सदस्य चन्द्रेश लोधी, उप सरपंच विशाल लोधी तथा पूर्व सरपंच पूरन सिंह लोधी व बाचरौन पंचायत के नागरिकों द्वारा जिम्मेदारी अधिकारियों को की गई, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई वहीं पूरन सिंह लोधी ने बताया कि शासकीय नम्बर को खुर्द बुर्द कर रसूखदार लोगों द्वारा पंचायत की स्कूल निर्माण के लिए जो बरसों से प्रस्तावित हैं, पीछे की जमीन दर्शाई गई हैं वहीं सड़क किनारे करोड़ों रूपए की शासकीय जमीन पर राजस्व के कर्मचारी अधिकारियों से मिलकर कब्जाया जा रहा हैं।
जिलाधीश के आदेश को भी नहीं दिया जा रहा हैं तबज्जो
जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने बीते दिनों पिछोर अनुविभाग के अंतर्गत आदेश क्रमांक 11706/2020 पूरन सिंह लोधी विरूद्ध म.प्र.शासन के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक जनरल-1/ विधि/2020 दिनांक 3.9.2020 एवं पत्र 1539 दिनांक 8.9.2020 एवं पत्र क्रमांक 1603 दिनांक 28.9.2020 के संदर्भित पत्रों का अवलोकन कर जो कि आपकी ओर भेजे न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 11706/2020 में पारित आदेश का पालन 8 सप्ताह के भीतर किए जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया था किन्तु आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जो कि न्यायालयीन कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही हैं। समय सीमा के भीतर आदेश का पालन करें नहीं आपके विरूद्ध कार्र्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने दिए हैं।

