लापरवाही से बाइक चलाने पर 6500 रूपए जुर्माने की सजा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सडक हादसे के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी गोलू उर्फ नंद किशोर केवट निवासी ग्राम चमरौआ को कुल 6500 रूपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। 

अभियोजन के अनुसार 26 नवबंर 2020 की रात 7 बजे फरियादी हरिशंकर राजपूत उम्र 49 निवासी सुजवाह एंव उसके साथ ही भगवान दास लोधी व सावित्री लोधी बाईक से सिरसौद से अपने गांव सुजवाहा आ रहे थे। 

रात 9 बजे नए चौराहे से पहले सुजवाहा मोड पर फरियादी ने अपनी गाडी खडी कर दी तभी सुजवाहा तरफ से चालक आरोपी गोलू ने तेजी व लापरवाही से फरियादी की बाइक में टककर मार दी। हादसे में फरियादी और भगवान दास लोधी एंव सावित्री लोधी घायल हो गए। पिछोर थाने में केस दर्ज कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। मामले की न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया एवं अर्थदंड जमा कराने की सजा सुनाई
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