शिवपुरी में चीनी एवं विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन और विक्रय पर टोटल प्रतिबंध - Shivpuri News

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शिवपुरी।
चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन, विक्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध किये जाने तथा पटाखों से होने वाले शोर के नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत आदेश जारी कर आवश्यक निर्देश दिए है।

जारी आदेश के तहत चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित तथा इसका अधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन (सिविल) ‘‘ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में 18 जूुलाई 2005 को जारी निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनिकारक पटाखों को चलाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

आतिशबाजी विक्रेताओं को गोदाम, दुकान पर दोनों तरफ दो-दो अग्निशमन यंत्र, बजरी, पानी, बालटी आदि रखना अनिवार्य होगा। आतिशबाजी विक्रेताओं द्वारा आतिशबाजी अनुज्ञप्ति में दर्शायी गई शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक होगा। दो दुकानों के मध्य दूरी 15 फिट होना अनिवार्य है। दूकान पर बैठने वाले की जानकारी संबंधित एसडीएम एवं थाना प्रभारी को दिया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समय में दुकानें खोली व बंद की जायेंगी।

इनके खुलने का समय प्रातः 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। दुकान से सामग्री विक्रय में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नही होगा। दुकान के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग नही होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 27 नवम्बर तक तत्काल प्रभावशील रहेगा।
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