रिलायंस इंश्योरेंस और SBI इंश्योरेंस ने उपभोक्ता के साथ चीटिंग की: फोरम ने यह सजा सुनाई - SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी और SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सेवाओ में कमी मिलने के मामले में उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम में इलाज में खर्च राशि और मानसिक व्यय के साथ प्रकरण व्यय देने के निर्देश दिए हैं। मामले की पैरवी एडवोकेट अजय जैन और संजय कुशवाह ने की जबकि यह निर्णय जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौरी शंकर दुबे ने सुनाया। 

एडवोकेट अजय ने बताया कि उनकी क्लाइंट सनोवर खान ने हैल्थ बीमा रिलायंस इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से कराया था। इसके बाद जब उन्है हार्ट में परेशानी हुई तो उन्होने मेडिकल चैकअप ओर इजाज के लिस रिलासंय इंश्योरेंस कंपनी से केशलैस एप्रुवल का मांग पत्र सौंपा। 

लेकिन नियमित पॉलिसी संचालन के बाद भी कंपनी ने एप्रुवल न देकर क्लेम निरस्त कर दिया। इससे नाराज उपभोक्ता सनोवर खान ने मामले की शिकायत एडवोकेट संजय कुशवाह और अजय जैन के माध्यम से उपभोक्ता के फोरम में की।

फोरम अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे ने कंपनी को निर्देश दिए कि वह उपभोक्ता के इलाज में खर्च रााशि का भुगतान करे। उसके मानसिक व्यय के लिए 10 हजार रूपए और प्रकरण व्यय के लिए 2 हजार रूपए की राशि के साथ 7 प्रतिशत ब्याज की रााशि भी अदा करें। यादि SBI इंश्योरेंस पर मेडिक्लेम की रााशि 3581 रूपए देने के साथ 5 हजार रूपए का मानसिक व्यय और 2 हजार रूपए प्रकरण व्यय 7 प्रतिशत ब्याज से देने के निर्देश दिए हैं।
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