सजा: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास समेत अर्थदंड से दंडित किया - Pichhore News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर जिले के पिछोर थाने की है जहां घटना दिनांक 19.03.18 को करीबन रात्रि 1:00 बजे जब फरियादी राकेश लोधी अपने कुश मरयार वाले खेत पर कटे हुए गेहूं देखने के लिए गया था तो उसने टपरिया के पास टॉर्च का उजाला किया। जहां आरोपी कमल सिंह पुत्र हरिराम लोधी उम्र 42 निवासी ग्राम मकडारी जिला दतिया जो फरियादी के बहन का देवर है और जिसके साथ बहन के मरे हुए पति के जमीन का विवाद चल रहा था।  

फरियादी को देखकर भागने लगा जब फरियादी ने अपने पिता मेहरबान लोधी को आवाज लगाई तो वह बोले नहीं जिस पर फरियादी ने टपरिया में अंदर देखा तो उसके पिता के शरीर पर दांत से काटने के निशान एवं नाक से खून बह रहा था तथा उक्त आरोपी द्वारा फरियादी के पिता मेहरबान लोधी का गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। जिसकी शिकायत फरियादी ने थाना पिछोर में की जहां पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी को उसके पिता ने घर आने से मना कर दिया था क्योंकि आरोपी फरियादी की बहन को अपनी पत्नी बना कर रखना चाहता था।

जिसका पिताजी ने विरोध किया तथा बहन को भी मकडारी जाने से मना कर दिया था, जिस रंजिश पर से उक्त आरोपी ने पिता के साथ घटना को अंजाम दिया। तब पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 89/18  धारा 302 भादवि के तहत अपराध कायम कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे पेश किया गया। जिसपर से सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त आरोपी को उक्त अपराध में दोषी पाया एवं आजीवन कारावास के कठोर दंड एवं 2 हजार के जुर्माने से दंडित किया। 
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