50 हजार एवं इससे अधिक की राशि का परिवहन प्रतिबंधित - shivpuri news

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शिवपुरी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उपनिर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्वाचकों को प्रभावित कराने के उद्देश्य से नकद राशि 50 हजार या इससे अधिक का परिवहन प्रतिबंधित किया है। प्रतिबंध के दौरान सीमा से अधिक राशि का परिवहन पाए जाने पर स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) तथा उड़नदस्तों (एफएसटी) द्वारा राशि की जप्ती की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आमजन को इस संबंध में असुविधा न हो तथा इसकी शिकायतों के निवारण करने के लिए समिति का गठन भी किया गया है। गठित समिति में अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा, सदस्य के रूप में डिप्टी कलेक्टर मनोज गरवाल एवं जिला कोषालय अधिकारी छवि जैन विरमानी को नियुक्त किया है।

उक्त समिति जप्त प्रकरणों का भारत निर्वाचन आयोग निर्देशाानुसार परीक्षण करेगी तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जप्ती के निराकरण के संबंध में उचित आदेश (Speaking Order) जारी करेगी। यदि राशि 10 लाख से अधिक होगी तो जप्त नगदी की मुक्ति से पूर्व आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित किया जायेगी।
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