अनलॉक फेस 4: स्कूल,महाविद्यालय,शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक रहेंगें लॉक / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर फिर से शुरू करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार,गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्कूल, महाविद्यालय,शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे। राज्य शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किये जाने की शर्त पर सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों के समूह को एकत्रित होने संबंधी आदेश 21 सितम्बर 2020 के पश्चात् लागू किया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से जारी की जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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