हत्या के आरोपी को न्यायालय से भेजा जेल, नाबालिग से RAPE के आरोपी की जमानत निरस्त / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी भरत धाकड़ उर्फ छिंदा पुत्र बारेलाल धाकड़ निवासी ग्राम कोटा का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल पहुंचा दिया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारी लाल बेरवा के द्वारा की गई। 

जानकारी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना देहात शिवपुरी में धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323,294 का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के द्वारा दिनांक 06/08/2020 को जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त प्रकरण की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव द्वारा दी गई।

नाबालिक के दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश( विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट) ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संतोष मेहतर निवासी बदरवास का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल पहुंचा दिया हैं। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। 

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध बदरवास अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 376, 506 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से आज 6 अगस्त को जमानती आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी ने आरोपी के जमानत आवेदन पर विरोध जताते हुए उसे निरस्त किए जाने का निवेदन किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी संतोष मेहतर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।
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