शिवपुरी। न्यायालय द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो श्रीमती सिद्धि मिश्रा ने दिनांक 25.07.2020 धारा 363,366,376भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोपी अजय आदिवासी के जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 16 जुलाई 2020 पीड़िता की मां ने थाना देहात में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से पुलिस ने अपराध क्रमांक 232/2020 धारा 363 पर अपराध पंजीबद्ध कर पीड़िता को आरोपी अजय आदिवासी से बरामद किया गया।
पीड़िता ने अपने कथनों में आरोपी के द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाना और उसके साथ बलात्कार करना बताया। पीड़िता के कथनों के आधार पर देहात पुलिस ने आरोपी अजय आदिवासी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस जिस पर अभियोजन अधिकारी ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए जमानत आवेदन को निरस्त करने का निवेदन करते हुए तर्क पेश किए जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने नाबालिग की छेड़खानी के आरोपी छोटे मुसलमान को जेल भेजा है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 25.07.2020 को दोपहर करीब 12:00 पीड़िता अपने घर से राम सिंह की दुकान पर सामान लेने गई थी तभी छोटे मुसलमान आया और पीड़िता को जातिसूचक गंदी गंदी गालियां देने लगा पीड़िता के द्वारा रोकने पर आरोपी छोटे ने उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़ लिया।
पीड़िता ने जब आरोपी से हाथ छुड़ाया तो आरोपी ने पीड़िता के दाहिने गाल पर एक चांटा मारा | फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना कोलारस में अपराध क्रमांक 284/20 धारा 354, 294, 323 भादवि व एससी एसटी एक्ट लेखबद्ध कराई थी | जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।