होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ने वालों पर 2 हजार का जुर्माना / Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संदिग्ध प्रकरण वाले व्यक्तियों को होम क्वांरटीन कर अंडरटेंकिग लिये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने अत्यधिक संक्रमित रेड जोन क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों से अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाये गये नाकों पर 14 दिन तक होम क्वांरन्टीन रहने का स्व-घोषणा पत्र दो प्रतियों में भरवाने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि यदि इन क्षेत्रों से आने वाला कोई व्यक्ति सीधे अपने निवास पर पहुंचता है तो उससे भी स्व-घोषणा पत्र भरवाया जाना सुनिश्चित करें। बाहर से आये हुए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं आवश्यक होने पर टेस्टिंग भी करायें। इस प्रकार अपने-अपने अनुभाग में बाहर से आये हुए समस्त व्यक्तियों का डाटा प्रतिदिन जिलास्तरीय कंट्रोल रूम में अनिवार्यतः भेजेंगे।

क्वांरन्टीन किये गये व्यक्ति द्वारा होम क्वांरन्टीन के नियमों का प्रथम बार उल्लंघन किये जान पर उसके विरूद्ध दो हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा एवं पुनः उल्लंघन किये जाने पर उस व्यक्ति को तत्काल क्वांरन्टीन सेंटर, सीसीसी केंद्र पर भेजा जायेगा। इसके अतिरिक्त उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 188 तथा ऐपीडेमिक एक्ट 1897 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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