लॉकडाउन में अवैध बाल विवाह लॉक नही हैं, प्रशासन ने जाकर रूकवाया, BOND भरा गया

Bhopal Samachar

शिवपुरी। चाईल्ड लाईन पर 1008 पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी की गांव के आदिवासी परिवार में एक 16 वर्षीय बालिका के बाल विवाह होने की सूचना दी गई। चाईल्ड लाईन द्धारा महिला व बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र सुंदरियाल व बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई।

सूचना प त्वरित कार्रवाई के लिए टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। बालिका के उम्र के प्रमाण देखने पर पता चला की उसकी उम्र 16 वर्ष हैंं।

सतनवाडा क्षेत्र में स्थित परिजनो से चर्चा करने पर पता चला कि बालिका का विवाह 2 मई को होना था। प्रशाासन से विवाह के लिए अनुमति नही ली गई। टीम के द्धारा बालिका के परिजनो को समझाया गया कि 18 वर्ष से पहले विवाह करना कानूनी अपराध हैं इस पर परिजनो ने अभी विवाह न करने का भरोसा दिया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी देवंद्र सुंदरियाल ने बताया कि परिजनो से इस बात का लिखित वचनपत्र लिया गया हैं कि अब वह 18 वर्ष से पहले उसका विवाह नही करेंगें। 
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