कल भी रहेगा लॉकडाउन: निर्धारित अवधि में मिलती रहेंगी आवश्यक वस्तुएं | Shivpuri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जानमाल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से जिले की समस्त अशासकीय संस्थाएं 24 मार्च रात्रि 09 बजे तक के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी। इस दौरान दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुऐं जैसे दवा, दूध, फल, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत, पेयजल, मोबाईल, लैंडलाईन दूरभाष, साफ-सफाई आदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खुले रहेंगे।

सब्जी मण्डी प्रातः 07 बजे से प्रातः 11 बजे तक के लिए खुली रहेंगी एवं सब्जी क्रय करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को 06 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। समय-सीमा उपरांत पुलिस का सायरन, बस सेवाओं, सवारी वाहनों के संचालन को भी प्रतिबंधित किया गया है तथा अंतरजिला में भी बसों का परिसंचालन बंद रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू के दौरान आमजन आवश्यक सामग्री खरीदने तय समय-सीमा (प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक) के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस दौरान सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे एवं शासकीय कर्मचारी कार्य संपादित करेंगे। परंतु आमजन का प्रवेश शासकीय कार्यालयों में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

शासकीय व अशाकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, आम नागरिकों के विद्युत कनेक्शन 06 अप्रैल तक नहीं काटे जाएगें एवं विद्युत प्रभाव सुचारू रूप से चालू रखी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त नगर पंचायत एवं नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को 06 अप्रैल तक नल कनेक्शन न काटने एवं नल सुचारू रूप से चालू रखने के निर्देश दिए है।

दूर संचार जिला प्रबंधक को निर्देशित किया है कि शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, आम नागरिकों के घरों के टेलीफोन कनेक्शन 06 अप्रैल 2020 तक नहीं काटेंगे एवं दूरसंचार सेवायें निर्वाध रूप से चालू रखी जाएगी।

कोरोना वायरस के संबंध में आमजनता से अपील है कि वह अनावश्यक रूप से व्हाट्सअप, ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर अपवाहों पर ध्यान न दें अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस विभाग नजर रखते हुए उन पर कार्यवाही करेंगे। आम जनता भी पुलिस कन्ट्रोल रूम एवं सीएमएचओ द्वारा निर्मित कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दे सकते है।
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