24 मार्च शुष्क दिवस घोषित | Shivpuri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। कारोना वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस है। इससे बाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों में न जाने की सलाह दी गई है। शराब दुकान में भीड़ का जमाव बना रहने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका है।

जिसके तहत प्रशासकीय एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 मार्च 2020 को संपूर्ण दिवस की अवधि के लिए जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।

शुष्क दिवस अवधि में शिवपुरी जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों एफ.एल.-2, 3, 6, 7, (आर्मी केन्टीन, आईटीवीपी) एवं देशी मदिरा बाॅटलिंग इकाई सीएस-1बी तथा देशी/ विदेशी मद्य भण्डागारो से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः बंद रहेगा।
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