अवैध हथियार रखने के आरोपी को 1 साल की जेल,देना होगा जुर्माना | pohri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में अवैध हथियार रखने के जुर्म में आरोपी पप्पू उर्फ रामसेवक पुत्र महाराज सिंह यादव को अंतर्गत धारा 25 (1-बी) (ए) सहपठित धारा 3 आयुध अधिनियम 1959 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 300 अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा के द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 4 फरवरी 2018 को सहायक उप निरीक्षक आर.एस. चोकोटिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी पप्पू उर्फ रामसेवक को पकडक़र उससे एक बिना लाइसेंस का 315 बोर का कट्टा एवं उसकी जेब से एक जिंदा राउंड पाया।

अभियुक्त से लाइसेंस की मांग किए जाने पर उसनेे लाइसेंस नहीं होना बताया। तत्पश्चात अवैध आधिपत्य पाए जाने पर पुलिस थाना पोहरी मैं अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय पोहरी में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 300 अर्थदंड सेठ दंडित किया।
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