DRINK& DRIVE ,युवक पर न्यायालय ने बोला 10 हजार का जुर्माना

Bhopal Samachar
नरवर। जिले के नरवर के लोढ़ी माता मंदिर के सामने शराब पीकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए युवक पर न्यायालय ने 10 हजार रूपए का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी एडीपीओ पूनम वर्मा द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 15 दिसंबर 2019 को शाम 4 बजे लोढ़ी माता मंदिर के सामने लोक मार्ग पर बाइक क्रमांक एमपी 33 एमआर 9472 के चालक ब्रजेश बघेल निवासी टूकी को शराब के नशे में बाइक चलाते हुए पुलिस ने पकड़ा था और उसके खिलाफ अपराध कायम कर करैरा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना और न्यायालय उठने तक की सजा का निर्धारण किया। 
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