बडी खबर: गुजिया खिलाने के बहाने नाबालिग से RAPE के आरोपी को आजीवन कारावास

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज की बडी खबर जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी से आ रही है। जहां बीते एक साल पहले एक नाबालिग के साथ रेप के आरोप में पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युपर्यन्त जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी संजीब कुमार गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 18 दिसंबर 2018 को जब पीडिता अपने घर टपरे के बाहर खेल रहीं थी उसी समय आरोपी धर्मेन्द्र आया और उसको गुजिया खिलाने के बहाने टपरे से दूर ले गया और पीडिता की पजामी उतार कर जमीन पर लिटा दिया और जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया।

जब पीडिता चिल्लाई तो किसी ने नहीं सुना और आरोपी ने पीडिता के गाल में चाटे मारे और पीडिता को पैदल चला कर आधी दूर छोडकर चला गया। इसके बाद पीडिता ने घर आकर अपनी मां को सारी बात बताई और उसकी मां पीडिता को ईलाज के लिये अस्पताल लेकर आई तथा अस्पताल में घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी।

पुलिस थाना कोतवाली ने आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद्ध पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 एवं 376, 366  भादवि के तहत  अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना के दौरान आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्याकयाधीश श्रीमती सिद्धी मिश्रा शिवपुरी ने आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त तक) एवं 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं कुल 5000 रू का अर्थदण्ड  दण्डित करने का निर्णय दिया।

प्रकरण में महत्वापूर्ण तथ्य यह है कि पीडिता के माता पिता ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया, तथा पीडिता द्वारा भी अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया,  किन्तु माननीय न्यामयालय द्वारा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवुपरी द्वारा की गई है। 
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