मारपीट के आरोपियों को 6 माह की जेल

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश जेएमएफसी शिवपुरी ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपीयों को 6 6 माह की जेल और 3 3 हजार रूपए के जुर्मानें से दंण्डित किया है। उक्त मामले में शासन की और से पैरवी एडीपीओ सुषमा गौतम ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 7 अक्टूबर 2017 को फरियादी जितेंद्र सेन ने इस आशय की रिपोर्ट की, कि मैं हवाई पट्टी से खेल कर घर आया तो घर पर उसकी मम्मी रुकमणी की मारपीट पवन एवं बॉबी सीमा सेन ने लात थप्पड़ एवं बेल्ट से कर दी फरियादी ने आरोपी गण से कहा कि मारपीट क्यों कर रहे हो, मत करो, तो आरोपी गणों ने फरियादी एवं मौके पर उपस्थित उसके पिता को मां बहन की गालियां दी एवं उनकी भी मारपीट की उक्त घटना की थी।

रिपोर्ट पुलिस थाना देहात में की पुलिस थाना देहात में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालन माननीय न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया।

माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत आरोपी पवन को 6 माह का कारावास एवं बॉबी सीमा सेन को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000 के अर्थदंड से दंडित किया था। मामले में शासन की ओर से पैरवी सुषमा गौतम एडीपीओ शिवपुरी द्वारा की गई।

जान से मारने की धमकी के आरोपी को सजा
अभियोजन के अनुसार दिनांक 4 दिसंबर 2014 को रात्रि में जब फरियादी कौशल सो रहा था तब पुरानी रंजिश पर से आरोपी मोंटी फरियादी के घर पर आया और पत्थर फेंककर मारे जिससे घर के खिड़की के कांच टूटे एवं मां बहन की गालियां दी।

फरियादी चिल्लाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना करेरा में की गई। पुलिस थाना करैरा ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय जेएमएफसी करेरा के न्यायालय में पेश किया।

माननीय न्यायालय ने आरोपी मोंटी साहू को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 426 में न्यायालय उठने तक का कारावास 2000 के जुर्माने से दंडित किया मामले में शासन की ओर से पैरवी पूनम वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी करेरा द्वारा की गई।
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