महिला का रास्ता रोककर पीटने वाले को 3 महीने की जेल

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर जिले के शिवपुरी न्यायालय से आ रही है। जहां आज मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को 3 माह की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रीति सहायक लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 5 जून 2018 को शाम 5:00 बजे फरियादी मुन्नीबाई सरकारी हैंडपंप से पानी भर कर वापस अपने घर जा रही थी। इतने में रास्ते में हरगोविंद आदिवासी मिला और पुरानी रंजिश पर से उसका रास्ता रोक पर मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा।

जब मुन्नी बाई ने गालियां देने से मना किया तो हरगोविंद ने कुल्हाड़ी की मूठ की तरफ से उसकी मारपीट की। जिससे उसके शारीर पर चोटे आई। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सुरवाया में की गई।

पुलिस थाना सुरवाया ने अपराध क्रमांक 37/ 18 प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया माननीय न्यायालय ने आरोपी हरगोविंद आदिवासी को दोषी पाते हुए 3 माह का कारावास एवं ₹1500 के जुर्माने से दंडित किया। 
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