शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के गौरीशंकर दुवे तथा सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा ने सहारा इंडिया के चार निवेशकों के प्रकरण में 16 लाख 54 हजार 522 रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार राजेश जैन पुत्र स्व. अमानमल जैन, पुनीत जैन, पंकज जैन ने कंपनी की पॉलिसी प्राप्त की थी जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी थी तथा कार्यालय में उसकी रसीद प्रस्तुत कर दी, लेकिन उनके द्वारा भुगतान नही किया गया।
इसके बाद अपने अभिभाषक संजीव बिलगैंया के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई उपरांत सहारा इंडिया को आवेदक पुनीत जैन पुत्र मुकेश जैन 4 लाख 74 हजार 700 रुपए, पंकज जैन 4 लाख 74 हजार 700 रुपए व राजेश जैन 6 लाख 39 हजार 200 रुपए अदा करने और प्रकरण व्यय के भी निर्देश जारी किए।
अभियोजन के अनुसार राजेश जैन पुत्र स्व. अमानमल जैन, पुनीत जैन, पंकज जैन ने कंपनी की पॉलिसी प्राप्त की थी जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी थी तथा कार्यालय में उसकी रसीद प्रस्तुत कर दी, लेकिन उनके द्वारा भुगतान नही किया गया।
इसके बाद अपने अभिभाषक संजीव बिलगैंया के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई उपरांत सहारा इंडिया को आवेदक पुनीत जैन पुत्र मुकेश जैन 4 लाख 74 हजार 700 रुपए, पंकज जैन 4 लाख 74 हजार 700 रुपए व राजेश जैन 6 लाख 39 हजार 200 रुपए अदा करने और प्रकरण व्यय के भी निर्देश जारी किए।